मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और पीयूसी सर्टिफिकेट को मान्यता
Mumbai Traffic Police recognizes digital driving license, vehicle registration and PUC certificate
वाहन मालिकों के लिए डिजिटलीकरण और अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सभी अधिकारियों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में संग्रहीत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी स्वीकार करने का निर्देश दिया है.
मुंबई : वाहन मालिकों के लिए डिजिटलीकरण और अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सभी अधिकारियों को डिजिलॉकर या एमपरिवहन ऐप में संग्रहीत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी स्वीकार करने का निर्देश दिया है.
यह निर्णय उन नागरिकों की शिकायतों के जवाब में आया है, जिन्हें अपने दस्तावेजों की वैध डिजिटल कॉपी प्रस्तुत करने के बावजूद ई-चालान दंड मिला है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने स्पष्ट किया है कि डिजिलॉकर और एमपरिवहन के माध्यम से सुलभ इन दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 और 5 के तहत कानूनी रूप से भौतिक प्रतियों के बराबर हैं. ये प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं.
अधिसूचना में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक बार जब कोई दस्तावेज डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित हो जाता है, तो उसे मूल भौतिक प्रति के समान ही वैध माना जाता है. इसका उद्देश्य वाहन मालिकों की असुविधा को कम करना है, जिन्हें अब अपने दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ साथ रखने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते वे स्वीकृत डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध हों.
यातायात पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐप के माध्यम से प्रस्तुत डिजिटल दस्तावेजों को सत्यापित करें और जब तक अन्य उल्लंघन न पाए जाएँ, जुर्माना जारी करने या वाहनों को जब्त करने से बचें. सभी यातायात अनुभागों में निर्देश का सख्ती से अनुपालन अपेक्षित है.
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