Bombay High Court orders
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महाराष्ट्र : लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं, शोर काबू करे महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश

महाराष्ट्र : लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं, शोर काबू करे महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अदालत ने कानूनी एजेंसियों को ध्वनि प्रदूषण मानदंडों और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जस्टिस ए.एस. गडकरी और एस.सी. चांडक की बेंच ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि शोर स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि अगर उसे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसके अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित होते हैं।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला में शरद पवार, 70 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला में शरद पवार, 70 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस को महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मामले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, पूर्व उप-मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 70 अन्य लोगों के खिलाफ पांच दिन के...
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