Mumbai: Don't prevent any resident from feeding stray dogs at designated places
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Read More... मुंबई: किसी निवासी को निर्दिष्ट स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से न रोके
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें नवी मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी को निर्देश दिया गया कि वह नगर निगम के अधिकारियों को वैधानिक कार्रवाई करने से न रोके या किसी निवासी को निर्दिष्ट स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से न रोके।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की पीठ ने सोसाइटी को यह भी निर्देश दिया कि वह किसी भी घरेलू सहायक को निवासी लीला वर्मा के अपार्टमेंट में उनके नियमित कर्तव्यों का निर्वहन करने से न रोके।
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