raping
Mumbai 

ठाणे: 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा 

ठाणे: 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा  ठाणे की विशेष POCSO अदालत ने 34 वर्षीय वीरेंद्र कुमार लाहुनी यादव को 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी ने बच्ची को बस में अकेले ले जाकर उसके साथ घिनौना अपराध किया और फिर उसे मृत समझकर प्लास्टिक की थैली में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया।
Read More...
Maharashtra 

पुणे : 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और लूटपाट करने के आरोप में दो आरोपियों को 7 मार्च तक पुलिस हिरासत

पुणे : 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और लूटपाट करने के आरोप में दो आरोपियों को 7 मार्च तक पुलिस हिरासत पुलिस ने बताया कि पुणे की एक अदालत ने 19 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार और लूटपाट करने के आरोप में दो आरोपियों को 7 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान अमोल पोटे (25) और किशोर काले (29) के रूप में हुई है, जिन्होंने शनिवार रात पुणे जिले के शिरुर तालुका में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और लूटपाट की । रंजनगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक महादेव वाघमोड़े ने सोमवार को कहा कि पीड़िता और उसके चचेरे भाई को एक सुनसान जगह पर बात करते समय स्कूटर पर आए दो आरोपियों ने धारदार चाकू से धमकाया।
Read More...
Mumbai 

ठाणे : पिता को अपनी 13 साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कैद; 20,000 रुपये का जुर्माना

ठाणे : पिता को अपनी 13 साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कैद; 20,000 रुपये का जुर्माना महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक पिता को अपनी 13 साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. ठाणे स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को मुजरिम पिता पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के मामलों की सुनवाई करने वाले स्पेशल जस्टिस डी एस देशमुख ने 42 साल के आरोपी को इस एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुजरिम करार दिया.
Read More...
Mumbai 

विकलांग नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की जेल 

विकलांग नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की जेल  डिंडोशी में बच्चों के यौन अपराधों से बचाव के लिए विशेष न्यायालय  ने 22 अक्टूबर, 2024 को कांदिवली पश्चिम के 57 वर्षीय ऑटो-रिक्शा चालक को जुलाई 2017 में बौद्धिक रूप से विकलांग 17 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। विकलांग नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की जेल मलाड ईस्ट की रहने वाली पीड़िता 15 जुलाई, 2017 की रात को लापता हो गई थी और उसकी माँ ने अगले दिन डिंडोशी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
Read More...

Advertisement