मुंबई : हर नग्न पेंटिंग अश्लील नहीं होती : हाईकोर्ट
Mumbai: Not every nude painting is obscene: High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक पेंटिंग विवाद में सुनवाई करते हुए कहा कि हर नग्न पेंटिंग को अश्लील नहीं कहा जा सकता। सेक्स और अश्लीलता में फर्क होता है। कोर्ट ने कस्टम विभाग द्वारा जब्त की गई पेंटिंग को रिलीज करने का ऑर्डर दिया। मामला अप्रैल 2023 का है।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक पेंटिंग विवाद में सुनवाई करते हुए कहा कि हर नग्न पेंटिंग को अश्लील नहीं कहा जा सकता। सेक्स और अश्लीलता में फर्क होता है। कोर्ट ने कस्टम विभाग द्वारा जब्त की गई पेंटिंग को रिलीज करने का ऑर्डर दिया। मामला अप्रैल 2023 का है।
दरअसल मुंबई के बिजनेसमैन मुस्तफा कराचीवाला के मालिकाना हक वाली फर्म बी के पोलीमेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लंदन से 7 पेंटिंग को मुंबई लाई थी। जहां कस्टम विभाग ने पेंटिंग को जब्त कर लिया और कहा कि ये न्यूडिटी को बढ़ावा दे रही हैं। कस्टम विभाग के इस फैसले के खिलाफ मुस्तफा कराचीवाला की कंपनी ने हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने कराचीवाला के पक्ष में निर्णय दिया।
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