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Maharashtra 

पालघर :  आपसी विवाद में अपनी प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार 

पालघर :  आपसी विवाद में अपनी प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार  महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने 32 वर्षीय एक व्यक्ति को आपसी विवाद में अपनी प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मनोर पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि मनोर गांव का निवासी आरोपी अपनी पत्नी को तलाक दे चुका था। जिले के वसाई ईलाके में नालासोपारा निवासी 40 वर्षीय पीड़िता के साथ उसके प्रेम संबंध थे। उन्होंने बताया कि रविवार की दोपहर को पीड़िता ने आरोपी के घर आकर कथित तौर पर एक अन्य महिला के साथ संबंध रखने के बारे में सवाल किया।
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Mumbai 

सांताक्रूज पश्चिम से नौ वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में 31 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

सांताक्रूज पश्चिम से नौ वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में 31 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार पुलिस ने सांताक्रूज पश्चिम से नौ वर्षीय लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में 31 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी महेश्वर मुखिया ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के इरादे से लड़के का अपहरण किया, लेकिन जब लड़का मदद के लिए चिल्लाया तो उसने उसे मार डाला। पुलिस के अनुसार, लड़के का अपहरण 7 नवंबर की शाम को किया गया था, जब वह अपने परिवार के साथ छठ पूजा के लिए अपने घर के पास समुद्र तट पर गया था।
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Maharashtra 

नाशिक में बेटे को उल्टा लटकाकर मारने वाला बाप गिरफ्तार... बच्चे के बीमार होने से था परेशान

नाशिक में बेटे को उल्टा लटकाकर मारने वाला बाप गिरफ्तार... बच्चे के बीमार होने से था परेशान आरोपी पिता अघोरी विद्या का अभ्यास करता था और इसी के चलते उसने यह अमानवीय कृत्य किया। फिलहाल, चांदवड पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यह घटना बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली है, जिससे समाज में व्याप्त मानसिक विकृति और हिंसा की समस्या का पता चलता है। आरोपी पिता मंगेश नंदू बेंडकुळे ने अपने 5 वर्षीय बीमार बेटे के साथ अमानवीय व्यवहार किया। पीड़ित बच्चे की मां ने वडनेर भैरव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मंगेश के खिलाफ मामला दर्ज किया। मिली जानकारी के अनुसार मंगेश नंदू बेंडकुळे चांदवड तहसील के एक गांव में रहता है और उसका 5 वर्षीय बेटा अक्सर बीमार रहता है।
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मुंबई: मां की हत्या और शव के अंग खाने के आरोपी को मौत की सजा...  

मुंबई: मां की हत्या और शव के अंग खाने के आरोपी को मौत की सजा...   बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोल्हापुर की एक अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और कथित तौर पर उसके शरीर के कुछ अंग खाने के लिए सुनाई गई मौत की सजा की पुष्टि की, और कहा कि यह नरभक्षण का मामला था।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि वह दोषी सुनील कुचकोरवी की मौत की सजा की पुष्टि कर रही है और कहा कि उसके सुधरने की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने कहा कि यह नरभक्षण का मामला है और यह दुर्लभतम श्रेणी में आता है।
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