ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 500 रुपये का जुर्माना...
Thane court imposed a fine of Rs 500 on Rahul Gandhi...
अय्यर ने कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी के दिल्ली में रहने और एक राजनेता होने के कारण उनकी व्यस्तता का तर्क दिया था । ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी के माफीनामे को तो स्वीकार कर लिया। लेकिन बयान दर्ज कराने में देरी करने को लेकर राहुल पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी 2024 का दिन निर्धारित किया है।
ठाणे : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में संघ का नाम जोड़ने से आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल के खिलाफ नागरिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
संघ कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर की ओर से दायर मानहानि के मामले में राहुल गांधी से एक रुपये की मांग हर्जाने के रूप में की गई है। इसी मामले में राहुल की तरफ से लिखित बयान दर्ज कराने में देरी को लेकर ठाणे कोर्ट ने गांधी पर यह जुर्माना लगाया है। कांगेस नेता राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने राहुल की तरफ से लिखित बयान दर्ज कराने में देरी का कारण बताते कोर्ट में एक माफीनामा दायर किया था।
अय्यर ने कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी के दिल्ली में रहने और एक राजनेता होने के कारण उनकी व्यस्तता का तर्क दिया था । ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी के माफीनामे को तो स्वीकार कर लिया। लेकिन बयान दर्ज कराने में देरी करने को लेकर राहुल पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी 2024 का दिन निर्धारित किया है।
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