मौत की सजा पाए युवक के आचरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें; हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश
Submit a report on the conduct of youth sentenced to death; High Court order to police

मुंबई: हाई कोर्ट ने अपनी मां की हत्या और उसके अंगों को जलाने के जुर्म में मौत की सजा पाने वाले युवक की मानसिक और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ-साथ उसके आचरण पर प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है.
मुंबई: हाई कोर्ट ने अपनी मां की हत्या और उसके अंगों को जलाने के जुर्म में मौत की सजा पाने वाले युवक की मानसिक और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ-साथ उसके आचरण पर प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है.
सुनील कुचकोरवी को 2021 में कोल्हापुर की सत्र अदालत ने अपनी मां की नृशंस हत्या के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।
इस सजा को बरकरार रखने का मामला हाई कोर्ट में दायर किया गया है. इसके अलावा सुनील ने सजा के खिलाफ अपील भी दायर की है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया.
पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर शहर की मकड़वाला कॉलोनी में अपनी मां के साथ रहने वाले सुनील ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी. फिर उसने लाश के टुकड़े किए और तवे पर भूनकर खा लिया. सुनील की ओर से दायर अपील पर सुनवाई हुई.
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