पुणे : रियल एस्टेट एजेंट की हत्या के आरोप में चार लोग गिरफ्तार

Pune: Four people arrested for murdering real estate agent

पुणे : रियल एस्टेट एजेंट की हत्या के आरोप में चार लोग गिरफ्तार

पुणे ग्रामीण पुलिस ने 18.50 लाख रुपये का लोन वापस न करने पर एक रियल एस्टेट एजेंट की हत्या के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 27 नवंबर को पुणे जिले के हवेली इलाके में दिनदहाड़े हुई। आरोपियों की पहचान चोरगली निवासी जीवन उर्फ ​​बाला शैलेश जगताप, 27, भोर निवासी अक्षय उर्फ ​​बाबू बाबाजी शेलार, 24, भोर निवासी सोहेल उर्फ ​​फुक्या साजिदली जोरा, 19 और भोर निवासी देवीदास उर्फ ​​देवा लक्ष्मण तांबट, 20, तांबट अली के रूप में हुई है।

पुणे : पुणे ग्रामीण पुलिस ने 18.50 लाख रुपये का लोन वापस न करने पर एक रियल एस्टेट एजेंट की हत्या के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 27 नवंबर को पुणे जिले के हवेली इलाके में दिनदहाड़े हुई। आरोपियों की पहचान चोरगली निवासी जीवन उर्फ ​​बाला शैलेश जगताप, 27, भोर निवासी अक्षय उर्फ ​​बाबू बाबाजी शेलार, 24, भोर निवासी सोहेल उर्फ ​​फुक्या साजिदली जोरा, 19 और भोर निवासी देवीदास उर्फ ​​देवा लक्ष्मण तांबट, 20, तांबट अली के रूप में हुई है।


आरोपियों ने धायरी फाटा निवासी भाऊसाहेब सदाशिव किवाले के कहने पर कोल्हेवाड़ी निवासी 37 वर्षीय सतीश सुदाम थोपटे की कोयता से हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि छह महीने पहले किवाले नया फ्लैट ढूंढ रहा था और इस सौदे में उसने मृतक थोपटे को अपना फ्लैट गिरवी रखकर लोन लेने के लिए मजबूर किया। इसके अनुसार, थोपटे ने 18.50 लाख रुपए उधार लिए और आरोपी किवाले को इस्तेमाल के लिए दिए। यह तय हुआ कि लोन किवाले को चुकाना होगा।

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हालांकि, पिछले कुछ महीनों से आरोपी ने लोन की ईएमआई नहीं चुकाई। हवेली पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वांगडे ने बताया, "आरोपी और मृतक के बीच मतभेद था। इसलिए गुस्साए थोपटे ने किवाले के व्यवहार का उल्लेख करते हुए एक स्टेटस पोस्ट किया। जिसके परिणामस्वरूप गुस्साए किवाले ने थोपटे को खत्म करने की योजना बनाई।" पुलिस ने बताया कि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने आरोपी तांबट की पहचान की। पुलिस ने खेड़ शिवपुर से उनकी नावें बरामद कीं और कोल्हापुर जाने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, मुख्य आरोपी किवाले की तलाश जारी है। हवेली थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 61(2), 352(2), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 4,27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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