मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को मिली जमानत... फिलहाल जेल में ही रहना होगा
Anil Deshmukh gets bail in money laundering case... will have to stay in jail for the time being
Maharashtra के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगभग 11 महीने बाद मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।
मुंबई: Maharashtra के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगभग 11 महीने बाद मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।
ईडी की ओर से दर्ज केस में अनिल देशमुख को जमानत मिली है जबकि सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में जांच जारी है, इसलिए उन्हें जेल में ही रहना होगा।
बता दें कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं। यह मामला काफी समय से लंबित चल रहा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को एक हफ्ते के अंदर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। देशमुख के वकीलों ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत के सामने जमानत याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
वहीं इन आरोपों के बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी भी केस दर्ज कर इसकी जांच कर रही थी। ईडी ने जांच के दौरान ही नवंबर, 2021 में देशमुख को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे हिरासत में हैं।
ईडी ने अनिल देशमुख पर जो मामला दर्ज किया है उसमें दावा किया गया है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया। देशमुख ने मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से करीब 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए।
इसके साथ ही आरोप है कि देशमुख ने गलत तरीके से अर्जित धन को नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान को मुहैया कराया, जो उनके परिवार के जरिए नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है।
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