ठाणे में बिल्डर की हत्या मामले में चार लोगों को उम्रकैद
Four people get life imprisonment in builder's murder case in Thane

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में एक बिल्डर की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कल्याण के जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अश्तुरकर ने 17 जनवरी को दिए आदेश में चार लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) समेत विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया. इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई है.
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2015 में एक बिल्डर की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. कल्याण के जिला न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी आर अश्तुरकर ने 17 जनवरी को दिए आदेश में चार लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना) समेत विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया. इस आदेश की प्रति शनिवार को उपलब्ध हुई है.
अभियोजन के अनुसार, यहां डोम्बिववली शहर के दावड़ी गांव के बिल्डर गणेश मानिया चह्वाण (36) ने एक आरेापी संतोष चह्वाण को दो लाख रुपये उधार दिए थे और वह कर्ज चुकाने से टालमटोल कर रहा था. छब्बीस सितंबर 2015 को बिल्डर दावड़ी गांव में एक अस्पताल के समीप अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी संतोष और अन्य लोगों ने हथियारों के साथ उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गयी.
मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. अदालत ने उनमें से चार को दोषी ठहराया, जिसमें दो भाई संतोष भीमसिंह चह्वाण (34), कुमार भीमसिंह चह्वाण (42), रमेश उर्फ दत्तू गोपाल पवार (40) और स्वप्निल उत्तम पदवाल (32) शामिल हैं. अदालत ने इनमें से प्रत्येक पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
एक ऑटो-रिक्शा चालक, जो इस मामले में भी आरोपी था, उसको बरी कर दिया गया, क्योंकि अदालत ने उसे संदेह का लाभ दिया. दो अन्य आरोपियों में से एक घटना के बाद से फरार है, जबकि दूसरा, जो अस्थायी जमानत पर रिहा हुआ था, लापता है. अतिरिक्त लोक अभियोजक कादंबिनी खंडागले ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष के 21 गवाहों से पूछताछ की गई.
Today's E Newspaper
Related Posts
Post Comment
Latest News
2.jpeg)
Comment List